रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायर पर जीएसटी 5% और खाद पर, 1 नवंबर से

रिपोर्टों के अनुसार 27 अक्तूबर 2026 की अधिसूचना के तहत 1 नवंबर 2026 से रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। उसी अधिसूचना में पहले से पैक और लेबल लगी पशु, वनस्पति और जैविक खाद पर 5% है।

क्या बदला
कब: 1 नवंबर 2026, 27 अक्तूबर 2026 की दर अधिसूचनाओं के तहत, रिपोर्टों के अनुसार।
| पहले | 1 नवंबर 2026 से (बताया गया) |
|---|---|
| रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायर | |
| 18% GST | 5% जीएसटी (नई अलग प्रविष्टि) |
| दूसरे रिट्रेडेड या इस्तेमाल किए रबर टायर | |
| 18% GST | जीएसटी 18% ही रहेगा |
| ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड, टायर फ्लैप | |
| 18% GST | जीएसटी 18% ही रहेगा |
| पहले से पैक, लेबल लगी पशु, वनस्पति और जैविक खाद | |
| प्रविष्टि में संशोधन | 5% GST |
| उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत पंजीकृत समुद्री शैवाल अर्क आधारित बायो-स्टिमुलेंट | |
| प्रविष्टि में संशोधन | 5% वाली खाद प्रविष्टि में शामिल |

रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायर पर नई जीएसटी दर क्या है?
दो रिपोर्टों (27 अक्तूबर 2026 को टैक्सगुरु और 28 अक्तूबर 2026 को लापास वॉइस) के अनुसार वित्त मंत्रालय ने 27 अक्तूबर 2026 को दर अधिसूचनाएं जारी कीं। 1 नवंबर 2026 से रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायर पर 18% की जगह 5% जीएसटी लगेगा।
लापास वॉइस के अनुसार यह राज्य के भीतर 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी, और राज्यों के बीच 5% आईजीएसटी है। टैक्सगुरु के अनुसार हेडिंग 4012 के ये सामान 5% सूची में नई अलग प्रविष्टि के रूप में हैं।
कौन से टायर 18% जीएसटी पर ही रहेंगे?
दोनों रिपोर्टें कहती हैं कि सिर्फ रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायर 5% पर आए हैं। दूसरे रिट्रेडेड या इस्तेमाल किए न्यूमेटिक रबर टायर 18% पर ही रहेंगे। टैक्सगुरु जोड़ता है कि ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप भी 18% पर ही रहेंगे।
अगर आप ट्रक, बस या कार के टायर रिट्रेड करते हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं बदलता।

1 नवंबर 2026 से खाद पर जीएसटी दर क्या है?
रिपोर्टों के अनुसार 5% वाली खाद प्रविष्टि में अब पहले से पैक और लेबल लगी पशु, वनस्पति और जैविक खाद शामिल हैं। इसमें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत पंजीकृत समुद्री शैवाल अर्क आधारित बायो-स्टिमुलेंट शामिल हैं।
हमारी पढ़ी रिपोर्टें नहीं बतातीं कि पहले यह प्रविष्टि क्या कवर करती थी, इसलिए हम तुलना नहीं करते।
किसान या रिट्रेडर को कितनी बचत होगी?
टैक्स से पहले ₹5,000 के रिट्रेडिंग काम पर 18% जीएसटी ₹900 होता है। 5% पर यह ₹250, है, यानी ₹650 का फर्क। यह हमारा अपना हिसाब है। लापास वॉइस भी यही कहता है और बताता है कि खरीदार को फायदा तभी होगा जब कम टैक्स कीमत में आगे दिया जाए।
उद्योग संगठनों ने कहा है कि वे कटौती और ज्यादा चाहते थे, इसलिए नई दर वाला बिल मांगें।
रिट्रेडिंग दुकान या खाद विक्रेता को क्या करना चाहिए?
1 नवंबर 2026 या उसके बाद की आपूर्ति के लिए अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में दर बदलें और ट्रैक्टर टायर को दूसरे रिट्रेडेड टायर से अलग रखें।
अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो हमारी यह गाइड पढ़ें: GST पंजीकरण गाइड. पुराने बिल बदलने से पहले सीबीआईसी साइट पर आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायर पर जीएसटी कितना है?
रिपोर्टों के अनुसार 1 नवंबर 2026 से 5%, पहले 18% था।
क्या दूसरे रिट्रेडेड टायर पर भी जीएसटी 5% है?
नहीं। रिपोर्टों के अनुसार दूसरे रिट्रेडेड टायर पर 18% ही रहेगा।
जैविक खाद पर जीएसटी कितना है?
रिपोर्टों के अनुसार पहले से पैक और लेबल लगी पशु, वनस्पति और जैविक खाद पर 5%।
क्या सीबीआईसी की वेबसाइट पर इसकी पुष्टि हुई है?
हमारी ओर से अभी नहीं। रिपोर्टें 27 अक्तूबर 2026 की अधिसूचनाओं का वर्णन करती हैं। आधिकारिक साइट पर पढ़ लेने के बाद हम यह पेज अपडेट करेंगे।
ट्रैक्टर टायर रिट्रेडिंग पर जीएसटी कितना लगेगा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 नवंबर 2026 से रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायर पर 5% जीएसटी, पहले 18% था। दूसरे रिट्रेडेड टायर पर 18% ही रहेगा।
संक्षेप में
रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 अक्तूबर 2026 की अधिसूचना से 1 नवंबर 2026 से रिट्रेडेड ट्रैक्टर टायर पर जीएसटी 18% से घटकर 5% होगा। पहले से पैक जैविक खाद पर भी 5%। दूसरे रिट्रेडेड टायर पर 18% ही रहेगा। आधिकारिक अधिसूचना हमने अभी नहीं पढ़ी।


