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1 नवंबर 2026 से GST में बदलाव: छूट और 90% रिफंड

प्रकाशित · अपडेट किया गया 5 मिनट में पढ़ेंलेखक Govt License टीम

पश्चिम बंगाल में बंडेल जंक्शन के पास माल गोदाम, जहाँ GST रिफंड और छूट के नियमों से प्रभावित व्यापारी अपना माल रखते हैं
फ़ोटो: Babin Mew, Public Domain / Wikimedia Commons

सीबीआईसी की अधिसूचना 03/2026-सेंट्रल टैक्स (26 अक्तूबर 2026) के अनुसार वित्त अधिनियम 2026 की धारा 153 से 155 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इनमें बिक्री के बाद की छूट, इनवर्टेड ड्यूटी पर 90% अस्थायी रिफंड, निर्यात रिफंड की न्यूनतम सीमा हटना और मध्यस्थ सेवाओं का आपूर्ति स्थान शामिल हैं।

1 नवंबर 2026 से GST बदलाव: 90 प्रतिशत अस्थायी रिफंड, बिक्री के बाद की छूट पर क्रेडिट नोट, निर्यात रिफंड की कोई न्यूनतम सीमा नहीं

क्या बदला

कब: 1 November 2026. यह तारीख़ सीबीआईसी की अधिसूचना संख्या 03/2026-सेंट्रल टैक्स, दिनांक 26 अक्तूबर 2026 में है। नीचे तालिका के ब्योरे दो समाचार रिपोर्टों के वर्णन के अनुसार हैं। सिस्टम अपग्रेड के साथ कुछ बदलाव चरणों में लागू होंगे। कानून में संशोधन वाला दूसरा सेट 1 अप्रैल 2027 के लिए लक्षित है।

पहले1 नवंबर 2026 से
बिक्री के बाद की छूट
सख्त शर्तों से बंधीसरल नियम और क्रेडिट नोट के प्रावधान
जब इनपुट पर GST बिक्री से ज़्यादा हो तब रिफंड (उल्टा शुल्क ढांचा)
पूरी प्रक्रिया के बाद रिफंडजोखिम जाँच के अधीन, पहले ही 90% अस्थायी रिफंड
निर्यात पर चुकाए कर का रिफंड
न्यूनतम ₹1,000कोई न्यूनतम सीमा नहीं
मध्यस्थ सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान
मध्यस्थ का स्थानसेवा प्राप्तकर्ता का स्थान
रिफंड की मंजूरी
हाथ सेजहाँ लागू हो, भविष्य के दावों के लिए स्वचालित
1 नवंबर 2026 से GST बदलाव पहले और बाद में: छूट, उल्टे शुल्क का रिफंड, निर्यात रिफंड की न्यूनतम सीमा और आपूर्ति का स्थान

1 नवंबर 2026 से GST के नए नियम क्या हैं?

आधिकारिक अधिसूचना सीबीआईसी की अधिसूचना संख्या 03/2026-सेंट्रल टैक्स (S.O. 5791(E)), दिनांक 26 अक्तूबर 2026 है। यह 1 नवंबर 2026 को वह तारीख़ तय करती है जिससे वित्त अधिनियम 2026 की धारा 153 से 155 लागू होती हैं। 27 और 28 अक्तूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार ये बदलाव 8 अक्तूबर 2026 की 57वीं जीएसटी परिषद बैठक से निकले हैं।

अधिसूचना केवल तारीख़ तय करती है। हर बदलाव का ब्योरा वही है जो द हंस इंडिया और India.com ने रिपोर्ट किया है, और दोनों इस पर सहमत हैं। सीबीआईसी ने 26 और 27 अक्टूबर को अन्य अधिसूचनाएँ भी जारी कीं, जैसे ई-कॉमर्स वेयरहाउस के ज़रिए GST पंजीकरण और रिवर्स चार्ज ख़रीद पर ई-इनवॉइसिंग.

बिक्री के बाद की छूट पर GST अब कैसे काम करेगा?

दोनों रिपोर्टों के अनुसार बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट के नियम सरल किए गए हैं, और क्रेडिट नोट के प्रावधान इन्हें संभालना आसान बनाते हैं। वितरक और खुदरा विक्रेता मुख्य रूप से प्रभावित होंगे।

अगर आप इनवॉइस के बाद ट्रेड डिस्काउंट देते या लेते हैं, तो अपने अकाउंटेंट से पूछें कि 1 नवंबर से आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्रेडिट नोट कैसे गिने जाएँगे।

GST बदलाव मुख्य तथ्य: 1 नवंबर 2026 से शुरू, 90 प्रतिशत रिफंड, ₹1,000 की न्यूनतम सीमा खत्म, 1 अप्रैल 2027 अगला सेट

उल्टे शुल्क ढांचे पर 90% अस्थायी GST रिफंड क्या है?

उल्टे शुल्क ढांचे का मतलब है कि इनपुट पर आपका चुकाया GST बिक्री पर वसूले GST से ज़्यादा है। दोनों रिपोर्टों के अनुसार ऐसे कारोबार जोखिम जाँच के अधीन रिफंड का 90 प्रतिशत पहले ही माँग सकते हैं।

रिपोर्टें जोड़ती हैं कि जहाँ लागू हो, रिफंड की स्वचालित मंजूरी 1 नवंबर के बाद शुरू होगी। यह भविष्य के दावों पर लागू होती है, उन दावों पर नहीं जो पहले से लंबित हैं।

क्या GST निर्यात रिफंड की ₹1,000 की न्यूनतम सीमा हटा दी गई है?

हाँ, जैसा रिपोर्ट किया गया है। निर्यात पर चुकाए कर के रिफंड के लिए ₹1,000 की पुरानी न्यूनतम सीमा हटा दी गई है, इसलिए किसी भी राशि का दावा किया जा सकता है। इससे कूरियर या डाक से माल भेजने वाले छोटे निर्यातकों को मदद मिलती है।

रिपोर्टें यह भी कहती हैं कि मध्यस्थों के ज़रिए दी जाने वाली सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान पर चला जाता है। इससे भारतीय सेवा निर्यातकों को मदद मिलने की उम्मीद है।

केवल 1 अप्रैल 2027 से क्या बदलता है?

दोनों रिपोर्टों के अनुसार बाद के बदलावों के लिए GST कानूनों में संशोधन चाहिए और उसका लक्ष्य 1 अप्रैल 2027 है। रिपोर्टें हर ब्योरे पर सहमत नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें सूचीबद्ध नहीं करते। कानून में संशोधन होने तक इस बाद वाले सेट में से कुछ भी आप पर लागू नहीं होता।

1 नवंबर 2026 से GST बदलावों के बारे में चार कदमों में क्या करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

GST के नए बदलाव कब शुरू होंगे?

दो रिपोर्टों के अनुसार 1 नवंबर 2026। सिस्टम अपग्रेड के साथ कुछ बदलाव चरणों में लागू होंगे।

क्या आधिकारिक अधिसूचना से इसकी पुष्टि हो चुकी है?

शुरू होने की तारीख़ पक्की है। सीबीआईसी की अधिसूचना संख्या 03/2026-सेंट्रल टैक्स, दिनांक 26 अक्तूबर 2026, वित्त अधिनियम 2026 की धारा 153 से 155 को 1 नवंबर 2026 से लागू करती है। हर बदलाव का ब्योरा दो समाचार संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार है।

क्या छोटे निर्यातकों को रिफंड के लिए अब भी ₹1,000 की न्यूनतम सीमा चाहिए?

नहीं, जैसा रिपोर्ट किया गया है। निर्यात पर चुकाए कर के रिफंड की न्यूनतम सीमा हटा दी गई है, इसलिए किसी भी राशि का दावा किया जा सकता है।

क्या 90% रिफंड मेरे लंबित दावे पर लागू होता है?

रिपोर्टों के अनुसार स्वचालित मंजूरी केवल भविष्य के दावों पर लागू होती है, पहले से लंबित दावों पर नहीं।

GST डिस्काउंट पर क्रेडिट नोट कब से लागू होगा?

रिपोर्ट्स के हिसाब से 1 नवंबर 2026 से, लेकिन कुछ बदलाव सिस्टम अपग्रेड के साथ धीरे-धीरे आएँगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर ही बिलिंग बदलें।

संक्षेप में

सीबीआईसी की अधिसूचना 03/2026-सेंट्रल टैक्स (26 अक्तूबर 2026) के मुताबिक वित्त अधिनियम 2026 की धारा 153 से 155 1 नवंबर 2026 से लागू हैं। न्यूज़ रिपोर्टों के हिसाब से इनमें बिक्री के बाद की छूट पर क्रेडिट नोट, इनवर्टेड ड्यूटी पर 90% अस्थायी रिफंड और निर्यात रिफंड पर ₹1,000 की न्यूनतम सीमा हटना शामिल है।

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