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अंग्रेज़ी से अनुवादित। अंग्रेज़ी पेज ही असली संदर्भ है; फीस भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।

जीएसटी कैलकुलेटर

लागू हर दर पर किसी कीमत में जीएसटी जोड़ें या हटाएँ, CGST, SGST और IGST के बँटवारे के साथ।

दरें जाँची गईं 21 अक्तूबर 2026

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यह कैसे निकाला जाता है

जीएसटी जोड़ें: जीएसटी = राशि × दर ÷ 100। कुल = राशि + जीएसटी।

जीएसटी हटाएँ: आप जो राशि डालते हैं वह जीएसटी सहित कुल है। जीएसटी से पहले की राशि = कुल ÷ (1 + दर ÷ 100)। जीएसटी = कुल घटा जीएसटी से पहले की राशि।

CGST, SGST और IGST: जब विक्रेता और क्रेता एक ही राज्य में हों, तो जीएसटी बराबर CGST (केंद्र को) और SGST (राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को) में बँट जाता है। जब वे अलग राज्यों में हों, तो पूरा जीएसटी IGST होता है। राशियाँ पैसे तक पूर्णांकित की जाती हैं।

कैलकुलेटर यह तय नहीं करता कि आपके उत्पाद पर कौन सी दर लागू होती है। HSN या SAC कोड खोजें और दर देखें CBIC दर पृष्ठ पर.

क्या मुझे GST पंजीकरण चाहिए? केवल वस्तुएँ देने वाले व्यवसाय को सालाना ₹40 लाख से ऊपर, या विशेष श्रेणी वाले राज्यों में ₹20 लाख से ऊपर, पंजीकरण करना होगा (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड)। सेवाएँ, या वस्तुएँ और सेवाएँ साथ देने वाले व्यवसाय को ₹20 लाख से ऊपर पंजीकरण करना होगा। कुछ विक्रेताओं को किसी भी कारोबार पर पंजीकरण करना होगा, जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से बेचने वाले। जाँचकर्ता हमारे आँकड़ों से आपके राज्य की सीमा उपयोग करता है। यह एक मार्गदर्शिका है, कर सलाह नहीं।

लागू जीएसटी दरें

दरयह क्या शामिल करता हैआधिकारिक स्रोत
0% (शून्य दर या छूट)परिषद ने जिन वस्तुओं को शून्य दर वाला बनाया है, जैसे UHT दूध, पैक किया पनीर और भारतीय रोटियाँ (रोटी, पराठा)।56वीं जीएसटी परिषद बैठक की सिफ़ारिशें, 3 सितंबर 2025 · पीआईबी, वित्त मंत्रालय, जाँच की तारीख़ 21 अक्तूबर 2026
0.25%कच्चे हीरे, और बिना तराशे कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर (अनुसूची V)।अधिसूचना 9/2025-एकीकृत कर (दर), 17 सितंबर 2025, 18 सितंबर 2025 को यथासंशोधित · CBIC, जाँच की तारीख़ 21 अक्तूबर 2026
1.5%कच्चे हीरों के अलावा हीरे, और 0.25% की सूची में न आने वाले कृत्रिम या पुनर्गठित पत्थर (अनुसूची VI)।अधिसूचना 9/2025-एकीकृत कर (दर), 17 सितंबर 2025, 18 सितंबर 2025 को यथासंशोधित · CBIC, जाँच की तारीख़ 21 अक्तूबर 2026
3%सोना, चाँदी, प्लैटिनम, आभूषण, मोती और सिक्के (अनुसूची IV)।अधिसूचना 9/2025-एकीकृत कर (दर), 17 सितंबर 2025, 18 सितंबर 2025 को यथासंशोधित · CBIC, जाँच की तारीख़ 21 अक्तूबर 2026
5% (मेरिट दर)रोज़मर्रा की कई चीज़ें जैसे बालों का तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पैक किया नमकीन, और कुछ सेवाएँ।56वीं जीएसटी परिषद बैठक की सिफ़ारिशें, 3 सितंबर 2025 · पीआईबी, वित्त मंत्रालय, जाँच की तारीख़ 21 अक्तूबर 2026
18% (मानक दर)ज़्यादातर वस्तुएँ और सेवाएँ जो कम या ऊँची दर पर नहीं हैं।56वीं जीएसटी परिषद बैठक की सिफ़ारिशें, 3 सितंबर 2025 · पीआईबी, वित्त मंत्रालय, जाँच की तारीख़ 21 अक्तूबर 2026
40% (विशेष दर)कुछ अहितकर और विलासिता की वस्तुएँ और सेवाएँ, जैसे सट्टा, कैसीनो, ऑनलाइन पैसे वाले खेल, और मध्यम तथा बड़ी कारें।56वीं जीएसटी परिषद बैठक की सिफ़ारिशें, 3 सितंबर 2025 · पीआईबी, वित्त मंत्रालय, जाँच की तारीख़ 21 अक्तूबर 2026

12% और 28% के स्लैब 22 सितंबर 2025 में हटा दिए गए। 57वीं परिषद बैठक (8 अक्तूबर 2026) ने पंजीकरण और रिफ़ंड जैसी प्रक्रियाएँ बदलीं, स्लैब नहीं। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों को मुआवज़ा उपकर समाप्त होने तक उनकी पुरानी दर पर रखा गया था; उन वस्तुओं की दर के लिए CBIC देखें।

हल किया गया उदाहरण

एक राज्य के भीतर ₹10,000 पर 18% जीएसटी जोड़ें। जीएसटी = 10,000 × 18 ÷ 100 = ₹1,800। यह ₹900 CGST और ₹900 SGST है। कुल है ₹11,800 (ग्यारह हज़ार आठ सौ रुपये मात्र)।

₹11,800 में से 18% पर जीएसटी हटाएँ। जीएसटी से पहले की राशि = 11,800 ÷ 1.18 = ₹10,000. जीएसटी ₹1,800 है।

स्रोत और तारीखें

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आम सवाल

किसी कीमत पर जीएसटी कैसे निकालें?
कीमत को जीएसटी दर से गुणा करें और 100 से भाग दें। परिणाम को कीमत में जोड़ें। ₹10,000 पर 18% जीएसटी के लिए जीएसटी ₹1,800 है और कुल ₹11,800 है।
कुल राशि में से जीएसटी कैसे हटाएँ?
कुल को 1 जमा दर से भाग दें। 18% पर, 1.18 से भाग दें। ₹11,800 के लिए यह ₹10,000, देता है, इसलिए उसमें जीएसटी ₹1,800 है।
CGST, SGST और IGST में क्या अंतर है?
जब बिक्री एक ही राज्य में हो, तो CGST केंद्र को और SGST राज्य को जाता है, हर एक जीएसटी का आधा। IGST दो राज्यों के बीच की बिक्री पर पूरा जीएसटी है और केंद्र को जाता है, जो उसे गंतव्य राज्य के साथ बाँटता है।
अभी जीएसटी की दरें क्या हैं?
मुख्य दरें 5% (मेरिट दर) और 18% (मानक दर) हैं, और कुछ अहितकर और विलासिता की वस्तुओं और सेवाओं पर 40%। शून्य दर वाली वस्तुओं के लिए 0%, सोने और चाँदी के लिए 3%, हीरों और पत्थरों के लिए 1.5% और 0.25% भी हैं। 12% और 28% के स्लैब 22 सितंबर 2025 में हटा दिए गए।
मेरे उत्पाद पर कौन सी जीएसटी दर लागू होती है?
यह वस्तुओं के लिए HSN कोड या सेवाओं के लिए SAC कोड पर निर्भर करता है। यह कैलकुलेटर आपकी चुनी हुई दर के लिए गणित करता है। अपने कोड की दर CBIC की वेबसाइट पर देखें।
क्या ₹40 लाख से कम पर मुझे GST पंजीकरण चाहिए?
केवल वस्तुएँ बेचने वाले व्यवसाय को ज़्यादातर राज्यों में सालाना ₹40 लाख से ऊपर पंजीकरण चाहिए (कुछ में ₹20 लाख)। सेवाओं के लिए ₹20 लाख से ऊपर चाहिए। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से बेचने पर, और कुछ अन्य मामलों में, किसी भी कारोबार पर पंजीकरण करना ज़रूरी है। इस पृष्ठ का जाँचकर्ता उपयोग करें।