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अंग्रेज़ी से अनुवादित। अंग्रेज़ी पेज ही असली संदर्भ है; फीस भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।

गाज़ियाबाद में फ़ूड लाइसेंस (FSSAI पंजीकरण)

FSSAI फ़ूड लाइसेंस की फीस, खाद्य कारोबार के लिए ट्रेड लाइसेंस की फीस और गाज़ियाबाद में ज़रूरी हर दूसरा लाइसेंस।

फीस आख़िरी बार जाँची गई: 28 अक्तूबर 2026

FSSAI फ़ूड लाइसेंस, बेसिक
₹100
प्रति वर्ष; 1 से 5 साल की फीस एक साथ भरनी होती है
गाज़ियाबाद नगर निगम लाइसेंस, रेस्टोरेंट
अलग-अलग
नीचे की तालिका देखें
FSSAI के लिए यहाँ आवेदन करें:
foscos.fssai.gov.in

FSSAI फीस जाँच की तारीख़: 27 सितंबर 2026 स्रोत

FSSAI फूड लाइसेंस फीस: बेसिक, स्टेट और सेंट्रल

सालाना टर्नओवर के हिसाब से प्रति वर्ष आधिकारिक फीस। foscos.fssai.gov.in पर आवेदन करें।

प्रकारकिसे चाहिएफीसआधिकारिक स्रोत
FSSAI बेसिक पंजीकरण (फ़ूड लाइसेंस)सालाना ₹1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबार।₹100 प्रति वर्षजाँच की तारीख़: 27 सितंबर 2026 स्रोत
FSSAI राज्य लाइसेंस (फ़ूड लाइसेंस)₹1.5 करोड़ से ₹50 करोड़ तक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबार।₹5,000 प्रति वर्षजाँच की तारीख़: 27 सितंबर 2026 स्रोत
FSSAI केंद्रीय लाइसेंस (फ़ूड लाइसेंस)₹50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले खाद्य कारोबार और ई-कॉमर्स खाद्य संचालक।₹7,500 प्रति वर्षजाँच की तारीख़: 27 सितंबर 2026 स्रोत
गाज़ियाबाद में फूड लाइसेंस की फीस कितनी है?
FSSAI बेसिक रजिस्ट्रेशन ₹100 प्रति वर्ष, स्टेट लाइसेंस ₹5,000 प्रति वर्ष और सेंट्रल लाइसेंस ₹7,500 प्रति वर्ष है। ये फीस FSSAI तय करता है और हर राज्य में एक जैसी है।
गाज़ियाबाद में छोटी दुकान, घर की रसोई या टिफिन सर्विस के लिए फूड लाइसेंस कितने का पड़ता है?
अगर आपका सालाना टर्नओवर ₹1.5 करोड़ तक है, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसकी फीस ₹100 प्रति वर्ष है, और आप 1 से 5 साल की फीस एक साथ दे सकते हैं।
गाज़ियाबाद में रेस्टोरेंट के लिए FSSAI लाइसेंस की कीमत कितनी है?
यह सालाना टर्नओवर पर निर्भर है: बेसिक रजिस्ट्रेशन ₹100 (₹1.5 करोड़ तक), स्टेट लाइसेंस ₹5,000 (₹1.5 करोड़ से ₹50 करोड़) और सेंट्रल लाइसेंस ₹7,500 (₹50 करोड़ से ऊपर)। आपका शहर ट्रेड लाइसेंस की अलग फीस भी लेता है।
क्या फूड लाइसेंस की फीस हर साल देनी होती है?
हाँ। ऊपर दी गई फीस प्रति वर्ष है। आवेदन या रिन्यूअल के समय आप 1 से 5 साल की फीस एक साथ दे सकते हैं।

गाज़ियाबाद में फ़ूड लाइसेंस: आपको क्या चाहिए

गाज़ियाबाद में हर खाद्य कारोबार को राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) से FSSAI फ़ूड लाइसेंस या पंजीकरण चाहिए। FSSAI की फीस पूरे भारत में एक जैसी है। गाज़ियाबाद नगर निगम परिसर के लिए अलग ट्रेड लाइसेंस जारी करता है, और उत्तर प्रदेश का अपना दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण (शॉप एक्ट) है।

बेसिक पंजीकरण: सालाना ₹1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबार। फीस: ₹100 (प्रति वर्ष; 1 से 5 साल की फीस एक साथ भरनी होती है)।

आपको कौन-सा FSSAI फ़ूड लाइसेंस चाहिए?

यह आपके सालाना टर्नओवर पर निर्भर करता है।

प्रकारकिसे चाहिएफीस
FSSAI बेसिक पंजीकरण (फ़ूड लाइसेंस)सालाना ₹1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबार।प्रति वर्ष ₹100
FSSAI राज्य लाइसेंस (फ़ूड लाइसेंस)₹1.5 करोड़ से ₹50 करोड़ तक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबार।प्रति वर्ष ₹5,000
FSSAI केंद्रीय लाइसेंस (फ़ूड लाइसेंस)₹50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले खाद्य कारोबार और ई-कॉमर्स खाद्य संचालक।प्रति वर्ष ₹7,500

गाज़ियाबाद में रेस्टोरेंट या कैफ़े के सभी लाइसेंस

फ़ूड लाइसेंस के अलावा, यहाँ रेस्टोरेंट या कैफ़े के लिए ये पंजीकरण भी ज़रूरी हैं।

लाइसेंसजारी करने वालाफीस
FSSAI बेसिक पंजीकरण (फ़ूड लाइसेंस)राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI)₹100प्रति वर्ष; 1 से 5 साल की फीस एक साथ भरनी होती हैजाँच की तारीख़: 27 सितंबर 2026 स्रोत
म्यूज़िक लाइसेंस (PPL और IPRS)PPL इंडिया (साउंड रिकॉर्डिंग) और IPRS (गाने)₹17,500 + ₹20,000प्रति वर्ष: PPL (21 से 40 सीट, महानगर) और IPRS (रेस्टोरेंट, महानगर); GST अलगजाँच की तारीख़: 27 सितंबर 2026 स्रोत

फीस और नियम बदलते रहते हैं और दफ़्तर-दफ़्तर में अलग हो सकते हैं। भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर फीस जाँच लें।

गाज़ियाबाद में खाद्य कारोबार के लिए ट्रेड लाइसेंस की फीस

खाद्य कारोबारलाइसेंसफीस
रेस्टोरेंट या कैफ़ेGMC उप-नियमों के तहत लाइसेंस (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, धारा 438)अलग-अलगसूचीबद्ध व्यापार के अनुसारअप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत
क्लाउड किचनGMC उप-नियमों के तहत लाइसेंस (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, धारा 438)अलग-अलगसूचीबद्ध व्यापार के अनुसारअप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत
बेकरी या मिठाई की दुकानGMC उप-नियमों के तहत लाइसेंस (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, धारा 438)अलग-अलगसूचीबद्ध व्यापार के अनुसारअप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत
घर से खाना या टिफ़िन का कामGMC उप-नियमों के तहत लाइसेंस (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, धारा 438)अलग-अलगसूचीबद्ध व्यापार के अनुसारअप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत
कैटरिंग का कामGMC उप-नियमों के तहत लाइसेंस (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, धारा 438)अलग-अलगसूचीबद्ध व्यापार के अनुसारअप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत
किराना स्टोरGMC उप-नियमों के तहत लाइसेंस (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, धारा 438)अलग-अलगसूचीबद्ध व्यापार के अनुसारअप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत

FSSAI फ़ूड लाइसेंस के दस्तावेज़

  • मालिक की फ़ोटो
  • पहचान पत्र (आधार या PAN)
  • परिसर का सबूत
  • खाने की चीज़ों की सूची

आवेदन के चरण

  1. यहाँ सूचीबद्ध दस्तावेज़ इकट्ठा करें।
  2. ऑनलाइन आवेदन करें: foscos.fssai.gov.in.
  3. आधिकारिक फीस भरें: ₹100 (प्रति वर्ष; 1 से 5 साल की फीस एक साथ भरनी होती है)।
  4. नतीजे का इंतज़ार करें। आम तौर पर समय: लगभग 7 दिन।
  5. प्रमाणपत्र संभालकर रखें। वैधता: 1 से 5 साल।

आवेदन कहाँ करें

राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI)। FSSAI फ़ूड लाइसेंस के लिए आधिकारिक पोर्टल: foscos.fssai.gov.in. गाज़ियाबाद में ट्रेड लाइसेंस के लिए: निवेश मित्र (उत्तर प्रदेश सिंगल विंडो).

आवेदन करने के बाद

फ़ॉर्म जमा होने के बाद क्या करें: उसे कहाँ ट्रैक करें, कितना समय लगता है, वह क्यों रद्द होता है और अगर आपके पास वह नहीं है तो कानून क्या कहता है।

अपना आवेदन ट्रैक करें

आम तौर पर समय

बेसिक पंजीकरण: पूरा आवेदन मिलने के 7 दिनों के अंदर। राज्य या केंद्रीय लाइसेंस: पूरा आवेदन मिलने के 60 दिनों के अंदर, जाँच और निरीक्षण समेत।

जाँच की तारीख़: 5 अक्तूबर 2026 स्रोत

अगर आप इसके बिना काम करते हैं

अगर आपको लाइसेंस चाहिए और आप बिना उसके खाद्य कारोबार चलाते हैं, तो आपको 6 महीने तक की जेल और ₹5,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है। बेसिक पंजीकरण वाले और धारा 31(2) के तहत छूट पाने वाले छोटे खाद्य विक्रेताओं के साथ अलग व्यवहार होता है, इसलिए देखें कि आप पर कौन-सा लागू होता है।

कानून: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, की धारा 63 (31 के साथ)

जाँच की तारीख़: 5 अक्तूबर 2026 स्रोत

आवेदन रद्द होने के आम कारण और उन्हें कैसे ठीक करें

कारणइसे कैसे ठीक करें
अधिकारी ने सवालों के साथ आपका आवेदन वापस भेजा और आपने 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं दियाFoSCoS में लॉग इन करें, अपने डैशबोर्ड पर वापस भेजा गया आवेदन खोलें, उसे ठीक करें और 30 दिनों के अंदर दोबारा जमा करें।
ज़रूरी जानकारी या दस्तावेज़ समय पर नहीं दिए गएअधिकारी ने जो भी दस्तावेज़ माँगे हैं, सब अपलोड करें और 30 दिन की सीमा खत्म होने से पहले दोबारा जमा करें।
अधिकारी को लगा कि आवेदन टिकने लायक नहीं है और मंज़ूर नहीं किया जा सकतालिखित कारण पढ़ें, समस्या ठीक करें, और असहमति हो तो बताए गए समय के अंदर अपील करें।
सिस्टम ने आवेदन अपने-आप रद्द कर दियाFSSAI की SOP के अनुसार FoSCoS पर ऑनलाइन बहाली का अनुरोध दर्ज करें।

जाँच की तारीख़: 5 अक्तूबर 2026 स्रोत

Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। जुर्माने और नियम बदलते रहते हैं, इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें। जिन पर "आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं" लिखा है, उन्हें हम किसी आधिकारिक पेज पर नहीं जाँच पाए।

ज़रूरत पड़ने वाले मुफ़्त फ़ॉर्मेट

प्रिंट करने लायक नमूने, जिन्हें आप कॉपी करके भर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। हर एक सिर्फ़ नमूना है, इसलिए जारी करने वाले दफ़्तर से मिलान कर लें।

मकान मालिक का NOC

दुकान या दफ़्तर के मालिक का पत्र, जिसमें लिखा हो कि किरायेदार वहाँ कारोबार चला सकता है।

मुफ़्त फ़ॉर्मेट

FSSAI घोषणा और नॉमिनी (फ़ॉर्म IX)

खाद्य कारोबार का नमूना घोषणा-पत्र और उस व्यक्ति (नॉमिनी) को नामित करने वाला पत्र जो खाद्य सुरक्षा नियमों के लिए ज़िम्मेदार है।

मुफ़्त फ़ॉर्मेट

पार्टनरों की सहमति का पत्र

फ़र्म के सभी पार्टनरों के दस्तखत वाला पत्र, जिसमें लिखा हो कि एक पार्टनर फ़र्म की ओर से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, दस्तखत कर सकता है और उसे अपने पास रख सकता है।

मुफ़्त फ़ॉर्मेट

दुकान या कार्यालय का पट्टा अनुबंध

दुकान, कार्यालय या गोदाम के मालिक और व्यापारिक किरायेदार के बीच पट्टा, जिसमें किराया, जमा राशि, सालाना बढ़ोतरी, लॉक-इन और नोटिस की शर्तें होती हैं।

मुफ़्त फ़ॉर्मेट

सभी मुफ़्त फ़ॉर्मेट

आम सवाल

गाज़ियाबाद में फ़ूड लाइसेंस की फीस कितनी है?
FSSAI बेसिक पंजीकरण की फीस ₹100 है (प्रति वर्ष; 1 से 5 साल की फीस एक साथ भरनी होती है)। बड़े कारोबार प्रति वर्ष ₹5,000 (राज्य) या ₹7,500 (केंद्र) भरते हैं।
क्या गाज़ियाबाद में घर की रसोई या टिफ़िन सर्विस के लिए फ़ूड लाइसेंस चाहिए?
हाँ। घर से खाना बेचने वाले कारोबार को भी FSSAI पंजीकरण चाहिए। सालाना ₹1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबार।
क्या गाज़ियाबाद में फ़ूड लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस एक ही हैं?
नहीं। फ़ूड लाइसेंस खाद्य सुरक्षा के लिए FSSAI पंजीकरण है। ट्रेड लाइसेंस गाज़ियाबाद नगर निगम से मिलता है और रेस्टोरेंट के लिए इसकी फीस अलग-अलग है।
गाज़ियाबाद में फ़ूड लाइसेंस के लिए आवेदन कहाँ करें?
foscos.fssai.gov.in पर, जो FSSAI का पोर्टल है। इसे राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) चलाता है।
गाज़ियाबाद में फ़ूड लाइसेंस मिलने में कितना समय लगता है?
लगभग 7 दिन। वैधता: 1 से 5 साल।
क्या Govt License सरकारी वेबसाइट है?
नहीं। Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। हम उन आधिकारिक सरकारी पोर्टलों के लिंक देते हैं जहाँ आप आवेदन करते हैं और फीस भरते हैं। फीस भरने से पहले पोर्टल पर रकम ज़रूर जाँच लें।