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जर्मनी से भारत में चिकित्सा उपकरण आयात
आँकड़ों में ऑप्टिकल, फ़ोटोग्राफ़िक, मापने और चिकित्सा उपकरण जर्मनी से बड़ी आयात पंक्तियों में हैं, और चिकित्सा तथा शल्य उपकरण शीर्षक 9018 हैं। सीडीएससीओ चिकित्सा उपकरणों के आयात को नियंत्रित करता है: आवेदन सुगम पोर्टल पर फ़ॉर्म MD-14 में होता है और आयात लाइसेंस फ़ॉर्म MD-15 में।
जाँचे गए आधिकारिक स्रोत: 2 अक्तूबर 2026
आँकड़ों में ऑप्टिकल, फ़ोटोग्राफ़िक, मापने और चिकित्सा उपकरण जर्मनी से बड़ी आयात पंक्तियों में हैं, और चिकित्सा तथा शल्य उपकरण शीर्षक 9018 हैं। सीडीएससीओ चिकित्सा उपकरणों के आयात को नियंत्रित करता है: आवेदन सुगम पोर्टल पर फ़ॉर्म MD-14 में होता है और आयात लाइसेंस फ़ॉर्म MD-15 में।
वित्त वर्ष 2025-26, में ट्रेडस्टैट के अनुसार भारत का जर्मनी से चिकित्सा और शल्य उपकरणों (एचएस 9018) का आयात US$ 353.1 मिलियन था, जो उन्हीं उत्पादों के भारत के कुल आयात (US$ 3,096.8 मिलियन) का 11.4% है।
भारत कितना आयात करता है? वित्त वर्ष 2025-26
| उत्पाद | 2024-25 (US$ मिलियन) | 2025-26 (US$ मिलियन) | बदलाव | सभी देश, 2025-26 (US$ मिलियन) | जर्मनी से साझा करें |
|---|---|---|---|---|---|
| एचएस 9018 | 282.3 | 353.1 | +25.1% | 3,096.8 | 11.4% |
व्यापार के मूल्य वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के लिए अमेरिकी डॉलर में, लाखों में, इनके द्वारा प्रकाशित ट्रेडस्टैट, वाणिज्य विभाग (DGCI&S का डेटा), 2026-10-02 को लिया गया। इनमें बाद में संशोधन हो सकता है। हिस्सेदारी और बदलाव इन्हीं आँकड़ों से निकाले गए हैं। साल-दर-साल बदलाव 2025-26 की तुलना 2024-25 से करता है।
चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत की ओर के लाइसेंस और पंजीकरण
| लाइसेंस | जारी करने वाला | मुख्य आधिकारिक शुल्क |
|---|---|---|
| IEC कोड (आयातक-निर्यातक कोड) | DGFT, वाणिज्य मंत्रालय | ₹500जाँच की तारीख़: 2 अक्तूबर 2026 स्रोत |
| CDSCO आयात लाइसेंस | केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) | ₹1,000आधिकारिक दस्तावेज़, पुराना संस्करण: आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत |
| वैध माप विज्ञान आयातक पंजीकरण | वैध माप विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग | वैध माप विज्ञान पोर्टल देखेंआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत |
| आयात के लिए BIS पंजीकरण | भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) | BIS का फीस पेज देखेंआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत |
फीस और नियम बदलते रहते हैं और दफ़्तर-दफ़्तर में अलग हो सकते हैं। भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर फीस जाँच लें। जिन रकमों पर "आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं" लिखा है, उन्हें हम किसी आधिकारिक पेज पर नहीं जाँच पाए।
नीति की जाँच
शीर्षक 9018 डीजीएफटी की 2019 प्रतिबंधित या निषिद्ध आयात सूचियों में नामित नहीं है। अध्याय 90 की प्रतिबंधित पंक्तियाँ निष्क्रिय नाइट विज़न चश्मे और हथियारों के लिए दूरदर्शी दृश्य हैं।
हमारी पढ़ी डीजीएफटी की सूचियाँ: प्रतिबंधित आयात (2019), निषिद्ध आयात (2019), निर्यात अनुसूची (2021). वर्तमान नीति: डीजीएफटी नीति खोज. एचएस अध्याय का विवरण: अध्याय 90: ऑप्टिकल, चिकित्सा और मापने के उपकरण.
व्यापार समझौता और मूल का प्रमाण पत्र
भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (संपन्न, अभी लागू नहीं)। 27 जनवरी 2026 को संपन्न। यह दोनों पक्षों की कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद लागू होता है।
जब तक समझौता लागू नहीं होता, जर्मनी को निर्यात के लिए गैर-अधिमान्य मूल का प्रमाण पत्र (₹200) उपयोग होता है। परिधान और चमड़े के निर्यातक अपनी परिषदों (AEPC, CLE) से जाँचें कि जर्मन खरीदार क्या माँगते हैं।
पीआईबी: भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता संपन्न (27 जनवरी 2026)
जाँच की तारीख़: 2 अक्तूबर 2026
इस मार्ग के चरण
- डीजीएफटी से अपना आईईसी लें (आईईसी गाइड). शुल्क ₹500।
- आईसीईगेट पर पंजीकरण करें और अपने बैंक का एडी कोड पंजीकृत करें (एडी कोड गाइड).
- सीडीएससीओ पर जाँचें कि आपके उपकरण वर्ग को आयात से पहले पंजीकरण चाहिए या नहीं।
- भारत में निर्माता के अधिकृत एजेंट के माध्यम से सुगम पर आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
- हर खेप के लिए लाइसेंस पर पृष्ठांकन कराए रखें।
- आईसीईगेट पर बिल ऑफ़ एंट्री दाखिल करें, सीमा शुल्क और आईजीएसटी चुकाएँ और माल छुड़ाएँ (आयात गाइड).