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Govt Licenseभारत में कारोबार के लाइसेंस और सरकारी दस्तावेज़

अंग्रेज़ी से अनुवादित। अंग्रेज़ी पेज ही असली संदर्भ है; फीस भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।

नोएडा में आयात-निर्यात का काम

नोएडा, उत्तर प्रदेश में आयात-निर्यात का काम शुरू करें: डीजीएफटी से आईईसी कोड, एडी कोड, आरसीएमसी, जीएसटी एलयूटी, साथ में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) व्यापार लाइसेंस और उत्तर।

जाँचे गए आधिकारिक स्रोत: 2 अक्तूबर 2026

नोएडा में आयात-निर्यात का काम के लिए दो स्तर के पंजीकरण चाहिए। पहला स्तर राष्ट्रीय है और हर शहर में एक जैसा: DGFT से IEC, ICEGATE पर AD कोड, आपके उत्पाद के लिए RCMC और GST LUT। दूसरा स्तर स्थानीय है: न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) से ट्रेड लाइसेंस और उत्तर प्रदेश के पंजीकरण।

शहर की संस्था
न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण)
राज्य
उत्तर प्रदेश
आईईसी शुल्क (सभी शहर)
₹500
डीजीएफटी, आधिकारिक

नोएडा में व्यापार या निर्यात दफ़्तर के लिए स्थानीय लाइसेंस

छोटे कारोबार के लिए हमारे लाइसेंस डेटा की फीस। पहला कॉलम ऑफ़िस या एजेंसी है, दूसरा स्टॉक वाली खुदरा या व्यापार की दुकान।

लाइसेंसजारी करने वालाकार्यालय या एजेंसीखुदरा या व्यापार की दुकान
नगर निगम ट्रेड लाइसेंस नहीं (नोएडा)न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण)शून्यशून्य
दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण (शॉप एक्ट)श्रम विभाग, उत्तर प्रदेशआवश्यक नहीं (20 से कम कामगार)आवश्यक नहीं (20 से कम कामगार)

फीस और नियम बदलते रहते हैं और दफ़्तर-दफ़्तर में अलग हो सकते हैं। भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर फीस जाँच लें। खोलें नोएडा का व्यापार लाइसेंस पृष्ठ व्यवसाय के प्रकार के अनुसार शुल्क के लिए।

नोएडा में क्या अलग है

  • नोएडा यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976, के तहत एक औद्योगिक विकास क्षेत्र है, जिसमें व्यापार लाइसेंस देने की शक्ति नहीं है।
  • 19 नवंबर 2025 से केवल वही दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण कराएँ जिनमें 20 या अधिक कामगार हों; छोटे प्रतिष्ठानों को अधिनियम से छूट है।
  • हमारे डेटा में उत्तर प्रदेश कारोबारों पर प्रोफ़ेशनल टैक्स नहीं लगाता।
  • LUT भरने के लिए आपके पास GST पंजीकरण होना चाहिए। हमारे डेटा में उत्तर प्रदेश में वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण की टर्नओवर सीमा ₹40 लाख है, पर जो निर्यातक बिना IGST दिए माल भेजना चाहते हैं, वे पहले ही पंजीकरण करा लेते हैं ताकि LUT भर सकें।

राष्ट्रीय चरण, हर शहर में एक जैसे

  1. IEC कोड डीजीएफटी से। शुल्क ₹500।
  2. एडी कोड अपने बैंक के साथ आईसीईगेट पर।
  3. RCMC आपके उत्पाद की परिषद से।
  4. जीएसटी एलयूटी हर वित्त वर्ष।
  5. मूल का प्रमाण पत्र जब खरीदार को ज़रूरत हो।

आम सवाल

क्या नोएडा में आयात-निर्यात का काम चलाने के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) से लाइसेंस चाहिए?
हाँ, ज़्यादातर मामलों में व्यापार लाइसेंस लागू होता है। ऑफ़िस या एजेंसी के लिए हमारे आँकड़ों में शुल्क शून्य है।
अगर मेरा दफ़्तर नोएडा में है तो क्या मुझे IEC चाहिए?
हाँ। IEC पूरे भारत के लिए DGFT जारी करता है और इसकी फीस ₹500 है। आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, इसलिए आपके शहर से प्रक्रिया नहीं बदलती।
उत्तर प्रदेश के लिए DGFT का दफ़्तर कहाँ है?
आप DGFT पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। जिन मामलों में किसी अधिकारी की ज़रूरत होती है, जैसे संख्यात्मक IEC रद्द करना, उन्हें आपके राज्य का DGFT क्षेत्रीय प्राधिकरण देखता है।
क्या उत्तर प्रदेश में प्रोफ़ेशनल टैक्स लगता है?
हमारे डेटा में उत्तर प्रदेश कारोबारों पर प्रोफ़ेशनल टैक्स नहीं लगाता।
क्या Govt License सरकारी वेबसाइट है?
नहीं। Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। हम उन आधिकारिक सरकारी पोर्टलों के लिंक देते हैं जहाँ आप आवेदन करते हैं और फीस भरते हैं। फीस भरने से पहले पोर्टल पर रकम ज़रूर जाँच लें।