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भारत से अमेरिका को झींगा निर्यात

MPEDA समुद्री उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण करता है, इसलिए झींगा निर्यातक पहले MPEDA में निर्यातक के रूप में पंजीकरण करता है और फिर आरसीएमसी लेता है। क्रस्टेशियन एचएस शीर्षक 0306 हैं। डीजीएफटी की सूची में अमेरिका का भारत के साथ कोई व्यापार समझौता लागू नहीं है।

जाँचे गए आधिकारिक स्रोत: 2 अक्तूबर 2026

MPEDA समुद्री उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण करता है, इसलिए झींगा निर्यातक पहले MPEDA में निर्यातक के रूप में पंजीकरण करता है और फिर आरसीएमसी लेता है। क्रस्टेशियन एचएस शीर्षक 0306 हैं। डीजीएफटी की सूची में अमेरिका का भारत के साथ कोई व्यापार समझौता लागू नहीं है।

वित्त वर्ष 2025-26, में ट्रेडस्टैट के अनुसार भारत का अमेरिका को क्रस्टेशियन (एचएस 0306) का निर्यात US$ 1,617.8 मिलियन था, जो उन्हीं उत्पादों के भारत के कुल निर्यात (US$ 5,078.9 मिलियन) का 31.9% है।

भारत कितना निर्यात करता है? वित्त वर्ष 2025-26

उत्पाद2024-25 (US$ मिलियन)2025-26 (US$ मिलियन)बदलावसभी देश, 2025-26 (US$ मिलियन)अमेरिका के लिए साझा करें
एचएस 03061,953.31,617.8-17.2%5,078.931.9%

व्यापार के मूल्य वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के लिए अमेरिकी डॉलर में, लाखों में, इनके द्वारा प्रकाशित ट्रेडस्टैट, वाणिज्य विभाग (DGCI&S का डेटा), 2026-10-02 को लिया गया। इनमें बाद में संशोधन हो सकता है। हिस्सेदारी और बदलाव इन्हीं आँकड़ों से निकाले गए हैं। साल-दर-साल बदलाव 2025-26 की तुलना 2024-25 से करता है।

झींगा और क्रस्टेशियन के लिए भारत की ओर के लाइसेंस और पंजीकरण

लाइसेंसजारी करने वालामुख्य आधिकारिक शुल्क
IEC कोड (आयातक-निर्यातक कोड)DGFT, वाणिज्य मंत्रालय₹500जाँच की तारीख़: 2 अक्तूबर 2026 स्रोत
MPEDA पंजीकरण और RCMCसमुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA)₹5,000जाँच की तारीख़: 2 अक्तूबर 2026 स्रोत
AD कोड (अधिकृत डीलर कोड)कोड आपका बैंक देता है; कस्टम इसे ICEGATE पर दर्ज करता हैकोई रकम नहीं दिखाई गईआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत
GST LUT (फ़ॉर्म GST RFD-11)GST विभाग (GST पोर्टल पर भरें)कोई रकम नहीं दिखाई गईआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत
पशु संगरोध (AQCS) क्लीयरेंसपशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएँ (AQCS), पशुपालन और डेयरी विभागAQCS देखेंआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत
उत्पत्ति प्रमाणपत्र (e-CoO)DGFT द्वारा अधिकृत एजेंसियां (चैंबर, EPC और अन्य)₹200जाँच की तारीख़: 2 अक्तूबर 2026 स्रोत

फीस और नियम बदलते रहते हैं और दफ़्तर-दफ़्तर में अलग हो सकते हैं। भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर फीस जाँच लें। जिन रकमों पर "आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं" लिखा है, उन्हें हम किसी आधिकारिक पेज पर नहीं जाँच पाए।

नीति की जाँच

डीजीएफटी की निर्यात अनुसूची (2021 संस्करण) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, में सूचीबद्ध प्रजातियों, बेश-दे-मेर, शार्क के पंखों और अपने बताए प्रजातियों के छोटे लॉबस्टर के निर्यात को निषिद्ध करती है। 300 ग्राम से कम की सिल्वर पॉम्फ़्रेट प्रतिबंधित हैं। झींगा उन पंक्तियों में नामित नहीं है, पर अपना 8 अंकों का कोड जाँचें।

हमारी पढ़ी डीजीएफटी की सूचियाँ: प्रतिबंधित आयात (2019), निषिद्ध आयात (2019), निर्यात अनुसूची (2021). वर्तमान नीति: डीजीएफटी नीति खोज. एचएस अध्याय का विवरण: अध्याय 3: मछली और समुद्री भोजन.

व्यापार समझौता और मूल का प्रमाण पत्र

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार रूपरेखा (कोई मुक्त व्यापार समझौता लागू नहीं)। फ़रवरी 2026 में अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की गई। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत अप्रैल 2026 में जारी रही।

डीजीएफटी के परिशिष्ट 2A में सूचीबद्ध अमेरिका के साथ भारत का कोई अधिमान्य समझौता लागू नहीं है, इसलिए खरीदार के माँगने पर अमेरिका की खेपों के लिए गैर-अधिमान्य मूल का प्रमाण पत्र (₹200) उपयोग होता है।

वाणिज्य विभाग: संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत संयुक्त वक्तव्य (7 फ़रवरी 2026)

जाँच की तारीख़: 2 अक्तूबर 2026

इस मार्ग के चरण

  1. डीजीएफटी से अपना आईईसी लें (आईईसी गाइड). शुल्क ₹500।
  2. आईसीईगेट पर अपने बैंक का एडी कोड पंजीकृत करें (एडी कोड गाइड).
  3. MPEDA में निर्यातक के रूप में पंजीकरण करें और फिर आरसीएमसी के लिए आवेदन करें।
  4. हर खेप के लिए खरीदार को चाहिए MPEDA निर्यात प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करें।
  5. यदि आप लॉबस्टर भेजते हैं तो उन प्रजातियों के लिए डीजीएफटी की तय न्यूनतम साइज़ जाँचें।
  6. आईसीईगेट पर शिपिंग बिल दाखिल करें और भुगतान मिलने के बाद ई-बीआरसी रखें (निर्यात गाइड).

आम सवाल

MPEDA पंजीकरण का खर्च कितना है?
MPEDA के पृष्ठों के अनुसार निर्यातक पंजीकरण के लिए ₹5,000 और आरसीएमसी के लिए ₹5,900।
क्या मुझे मूल का प्रमाण पत्र चाहिए?
यदि खरीदार माँगे। गैर-अधिमान्य प्रमाण पत्र trade.gov.in पर ₹200 का है।
एचएस 0306 क्या है?
क्रस्टेशियन, जिनमें झींगा, प्रॉन, लॉबस्टर और केकड़े शामिल हैं।
क्या कोई समुद्री उत्पाद निर्यात के लिए निषिद्ध हैं?
हाँ। डीजीएफटी की अनुसूची वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूचियों की प्रजातियों, बेश-दे-मेर, शार्क के पंखों और सूचीबद्ध प्रजातियों के छोटे लॉबस्टर को निषिद्ध करती है।
क्या Govt License सरकारी वेबसाइट है?
नहीं। Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। हम उन आधिकारिक सरकारी पोर्टलों के लिंक देते हैं जहाँ आप आवेदन करते हैं और फीस भरते हैं। फीस भरने से पहले पोर्टल पर रकम ज़रूर जाँच लें।