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अंग्रेज़ी से अनुवादित। अंग्रेज़ी पेज ही असली संदर्भ है; फीस भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।
ई-चालान: ऑनलाइन कैसे देखें और चुकाएँ, और न चुकाने पर क्या होता है
ई-चालान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी ट्रैफ़िक जुर्माना है, जैसे कैमरे से या पुलिस अधिकारी द्वारा। आप इसे ऑनलाइन जाँच और भर सकते हैं। न भरे चालान अब वाहन सेवाएँ रोक सकते हैं।
आधिकारिक फीस
| सेवा | फीस |
|---|---|
| चालान का जुर्माना | आपके चालान पर छपी रकम (यह अपराध और आपके राज्य पर निर्भर करती है) |
जाँच की तारीख़: 18 अक्तूबर 2026 स्रोत
हर राज्य और शहर में एक जैसी फीस। इसे केंद्र सरकार तय करती है।
तैयार रखने के दस्तावेज़
जो आपके पास पहले से है उस पर टिक करें। साझा की गई सूची में हर एक तैयार या बाकी दिखता है।
आवेदन कैसे करें
- echallan.parivahan.gov.in खोलें और "चालान का विवरण देखें" चुनें
- चालान संख्या, वाहन संख्या या ड्राइविंग लाइसेंस संख्या और कैप्चा डालें
- अपराध, तारीख़, स्थान और राशि देखें, फिर "अभी भुगतान करें" चुनें
- यूपीआई, कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें और रसीद सहेजें
- यदि चालान "वर्चुअल कोर्ट भेजा गया" दिखाए, तो vcourts.gov.in पर भुगतान करें, दोनों साइटों पर नहीं
- विवाद करने के लिए चुनौती देना चुनें और मामला अदालत (वर्चुअल या सामान्य) में जाता है, जहाँ आप अपना पक्ष रखते हैं
- एक दिन बाद फिर देखें। इसमें "भुगतान हो गया" दिखना चाहिए
- भुगतान सिर्फ़ echallan.parivahan.gov.in, vcourts.gov.in या अपने राज्य की ट्रैफ़िक पुलिस वेबसाइट पर करें। पोर्टल कहता है कि वह कॉल या संदेश पर कभी पासवर्ड या OTP नहीं माँगता।
- एक ही चालान दो साइटों पर न भरें। ई-चालान पोर्टल वर्चुअल कोर्ट और ई-चालान साइट दोनों पर भुगतान करने के खिलाफ़ चेतावनी देता है।
- 28 सितंबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खबरों के अनुसार हर राज्य को बिना भरे ई-चालान वाली गाड़ियों की सेवाएँ रोकनी होंगी। आदेश खुद sci.gov.in पर पढ़ें; नीचे के बिंदु आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हैं।
- पुराना वाहन खरीदने से पहले उसके लंबित चालान देख लें।
आवेदन करने के बाद
फ़ॉर्म जमा होने के बाद क्या करें: उसे कहाँ ट्रैक करें, कितना समय लगता है, वह क्यों रद्द होता है और अगर आपके पास वह नहीं है तो कानून क्या कहता है।
अपना आवेदन ट्रैक करें
आम तौर पर समय
भुगतान तुरंत होता है; एक दिन बाद फिर देखें
आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं
अगर आपके पास यह नहीं है या आप समय सीमा चूक गए
केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 167 के तहत 90 दिन बाद भी न भरा गया चालान वर्चुअल कोर्ट भेजा जा सकता है और लाइसेंसिंग या पंजीकरण दफ़्तर उस लाइसेंस या वाहन का काम रोक सकते हैं। 28 सितंबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खबरें वाहन जब्ती और RC, PUC व फ़िटनेस सेवाएँ रोकने की बात जोड़ती हैं। आदेश खुद sci.gov.in पर पढ़ें; खबरें आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हैं।
कानून: केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, नियम 167; 28 सितंबर 2026 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, W.P. (C) 295 / 2012 (बताया गया)
आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत
आवेदन रद्द होने के आम कारण और उन्हें कैसे ठीक करें
| कारण | इसे कैसे ठीक करें |
|---|---|
| चालान नहीं मिला | संख्या जाँचें, या वाहन या लाइसेंस संख्या से खोजें। नए चालान दिखने में कुछ दिन लग सकते हैं। |
| भुगतान हो गया पर चालान अब भी लंबित दिख रहा है | ई-चालान पोर्टल पर "लंबित लेन-देन देखें" उपयोग करें और रसीद रखें। |
| गलत साइट पर या दो बार भुगतान हुआ | पोर्टल ई-चालान साइट और वर्चुअल कोर्ट दोनों पर भुगतान करने के खिलाफ़ चेतावनी देता है। रिफ़ंड की प्रक्रिया के लिए अदालत या ट्रैफ़िक कार्यालय से पूछें। |
| चालान "वर्चुअल कोर्ट भेजा गया" दिखाता है | इसे चालान संख्या से vcourts.gov.in पर चुकाएँ या चुनौती दें। |
आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं
Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। जुर्माने और नियम बदलते रहते हैं, इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें। जिन पर "आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं" लिखा है, उन्हें हम किसी आधिकारिक पेज पर नहीं जाँच पाए।